इंदौर। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंक और ATM संचालन के सम्बन्ध में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश जारी किया है। आज विभिन्न बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आम जनों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की गई। इस बैठक में हुई चर्चा उपरांत बैंक संचालन के लिए अनुमति शर्तों के अधीन दी गई है।
आज जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि इंदौर ज़िले में स्थित सभी बैंकों को प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से सायंकाल पाँच बजे तक समस्त प्रकार के आंतरिक कार्य की अनुमति दी गई है। इसमें बैंकों का उपभोक्ताओं से भौतिक लेन देन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी श्रेणी के बैंक अपने ATM में कैश जमा कर सकेंगे।
इंदौर नगर निगम सीमा में शहर के स्वास्थ्य एवं करोना के संक्रमण को नष्ट करने के उद्देश्य से आगामी आदेश तक शहर में आम जनों को बैंक ATM से किसी प्रकार का भौतिक रूप से वहाँ जाकर संव्यवहार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार ही प्रतिबंधित रहेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बी एस तोमर ने बताया है कि सभी बैंकों के प्रबंधन शाखा में संबंधित बैंक ब्रांच मैनेजर अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ़ को ही लिखित आदेश जारी कर बुला सकेंगे तथा बैंकों के अंदर उनके बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के मापदंडों के अनुरूप रखेंगे। इन्दौर ज़िले के ऐसे बैंक के कर्मचारी जिनको प्रबंधन द्वारा बैंकों की ड्यूटी में लगाया गया है वे शहर में अपने निवास से अपने बैंक स्थल पर जाते वक़्त बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखेंगे और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसे भी दिखाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।